धार/भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर पदोन्नति आदेश जारी किए हैं। जारी सूची के अनुसार प्रदेशभर के 165 सूबेदार एवं कार्यवाहक रक्षित निरीक्षकों (RI) को रक्षित निरीक्षक (Reserve Inspector) के पद पर पदोन्नत किया गया है। इस सूची में धार जिले में पदस्थ चार अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी मिली है।
पुलिस मुख्यालय भोपाल की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि पदोन्नति प्रक्रिया मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों, पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य इकाइयों में कार्यरत अधिकारियों को रिक्त पदों पर आगामी आदेश तक पदस्थ किया गया है।
धार के इन चार अधिकारियों को मिला प्रमोशन
जारी सूची में धार जिले में पदस्थ प्रेमसिंह ठाकुर, बंशीलाल कनोजे, रोहित निक्कम और नितेश राठौर का नाम शामिल है। चारों अधिकारियों को रक्षित निरीक्षक (RI) के पद पर पदोन्नत किया गया है। विभागीय आदेश के बाद वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे।
कार्यभार संभालने के बाद मिलेगा वेतनमान का लाभ
आदेश के अनुसार, पदोन्नत अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पे मैट्रिक्स लेवल-10 के अनुरूप वेतन एवं अन्य सेवा लाभ प्राप्त होंगे। साथ ही, पूर्व में कार्यवाहक प्रभार से संबंधित आदेश स्वतः निरस्त माने जाएंगे।
इन परिस्थितियों में नहीं मिलेगा तत्काल लाभ
पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण या निलंबन की कार्रवाई लंबित है अथवा जिन्होंने निर्धारित प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है, उन्हें फिलहाल पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसे मामलों में नियमों के अनुसार अलग से निर्णय लिया जाएगा।
न्यायालय के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा आदेश
पुलिस मुख्यालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि यह पदोन्नति सर्वोच्च न्यायालय में लंबित संबंधित प्रकरणों एवं भविष्य में आने वाले न्यायिक निर्णयों के अधीन रहेगी। विभाग का मानना है कि इस निर्णय से पुलिस बल की प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी तथा जिम्मेदारियों का बेहतर निर्वहन सुनिश्चित होगा.
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