धार (मध्य प्रदेश)। आगामी त्योहारों में जिले में शांति, सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। विश्व आदिवासी दिवस, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी जैसे प्रमुख पर्वों को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी राजीव रंजन मीना ने संपूर्ण धार जिले की राजस्व सीमा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जो 1 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जानिए प्रशासन द्वारा जारी मुख्य दिशा-निर्देश और प्रतिबंध:

 सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी: जातिगत, धार्मिक या राजनीतिक विद्वेष फैलाने वाली किसी भी फोटो, वीडियो, ऑडियो या भड़काऊ पोस्ट को शेयर या फॉरवर्ड करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। भड़काऊ नारे, पोस्टर या पर्चे बांटने वालों पर सीधी कार्रवाई होगी।

 अस्त्र-शस्त्र और प्रदर्शन पर रोक: सार्वजनिक स्थलों पर हथियार (चाकू, तलवार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री) लेकर चलना, प्रदर्शन करना या उनका संग्रह करना पूरी तरह वर्जित है।

 बिना अनुमति भीड़ और जुलूस पर पाबंदी: सार्वजनिक रास्तों को जाम करने, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के धरना-प्रदर्शन करने या 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी।

 बोतल में पेट्रोल-डीजल देने पर बैन: पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे वाहनों के अलावा किसी भी बोतल, केन या खुले कंटेनर में ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल/डीजल) की बिक्री न करें।

 होटल, लॉज और धर्मशालाओं के लिए गाइडलाइन: सभी गेस्ट हाउस और होटल संचालकों को बिना वैध पहचान पत्र (ID Proof) के कमरा न देने और हर आगंतुक का विवरण गेस्ट रजिस्टर में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने को देनी होगी।

 डीजे और लाउडस्पीकर पर नियम: डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा तय मानकों के अनुसार ही किया जा सकेगा।

प्रशासन की अपील:

जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने जिले के सभी नागरिकों से सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

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